ग्राम कालापानी कन्टेनमेंट एरिया घोषित
छतरपुर तहसील के ग्राम कालापानी में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1)(2) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। इसी के साथ छतरपुर एसडीएम सुश्री प्रियांशी भंवर को कंटेनमेंट एरिया के इंसीडेंट कमाण्डर के रूप में नियुक्त किया गया है।
उक्त एरिया के सर्विलेंस दल का गठन भी किया गया है। इस दल में छतरपुर एसडीएम सुश्री प्रियांशी भंवर, तहसीलदार श्री संजय शर्मा, एसडीओपी श्री उमेश शुक्ला और मुख्य कार्यपालन अधिकारी सैय्यद मजहरअली शामिल रहेंगे। कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही इन एरिया के समस्त निवासियों को 14 दिन के लिए होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य रहेगा। कंटेनमेंट एरिया में सीएमएचओ द्वारा विशेष रैपिड रिस्पॉस टीम का गठन किया जाएगा।
उक्त क्षेत्र की एण्ट्री एक्जिट प्वाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जाएगी। समस्त वार्डवार फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एलएचबी एवं सुपरवाईजर टीम वाइज एपीसेंटर से प्रति टीम 50-50 घरों का भ्रमण कर जानकारी नोडल अधिकारी आईडीएसपी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समस्त कोरोना संक्रमण के पॉजीटिव केस के परिजन/निकट सम्पर्क को होम क्वारेंटाइन कराया जाएगा, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके। इसी के साथ संदिग्ध संक्रमित कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करते हुए समस्त संबंधितों को होम क्वारेंटाइन कराया जाएगा, जिनको होम क्वारेंटाइन किया गया है उनका प्रतिदिन फॉलोअप लिया जाएगा, जब तक की सस्पेक्टेड केस की रिपोर्ट निगेटिव न आ जाए।
इंसिडेंट कमाण्डर कंटेनमेंट एरिया का सेनेटाईजेशन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। कंटेनमेंट एरिया में कार्यरत समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करेेंगे।
कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा रात्रि 03:45 बजे उक्त कन्टेनमेंट एरिया का निरिक्षण किया गया एवं सम्बंधित अधिकारीयों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
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