छतरपुर पथ विक्रेताओं को मिलेगा 10 हजार रुपये का ऋण ।
छतरपुर :- नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं, हाथ ठेला, फुटपाथ पर सभी प्रकार की साम्रगी बेचने वालो और मौची का काम करने वाले, फेरी लगाकर सब्जी, खाद्य़ सामग्री, जरुरी सामान बेचने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल पर अपना पंजीयन स्वयं करा सकते है। एमपी ऑनलाइन कियोस्क अथवा नगरपालिका में डाकघर के सामने संचालित खिड़की पर भी 25 जून 2020 तक निःशुल्क पंजीयन कराया जा सकता है। पंजीयन के लिए आधार कार्ड, समग्र आईडी बचत बैंक खाता, पूर्व का पंजीयन कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नम्बर जरुरी है।
सीएमओ श्री अरुण पटेरिया ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में पथ विक्रय कार्य करने वाले सभी नवीन और पूर्व से नगरपालिका में पंजीकृत पथ विक्रेताओं को ऑनलाइन पंजीयन कराना जरुरी है। ऑनलाइन पंजीकृत और पात्र पथ व्यवसायियों को प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के जरिए 10 हजार रुपए की कार्यशील पूँजी के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
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