दिग्गी राजा उर्फ लव प्रताप सिंह के विरूद्ध रासुका का आदेश पारित

दिग्गी राजा उर्फ लव प्रताप सिंह के विरूद्ध रासुका का आदेश पारित
छतरपुर :- छतरपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह ने ग्राम कलानी थाना गढ़ीमलहरा निवासी आरोपी दिग्गी राजा उर्फ लव प्रताप सिंह तनय बॉबी राजा उर्फ राघवेन्द्र सिंह ठाकुर उम्र 27 वर्ष को 3 माह के लिए जिला जेल छतरपुर में निरूद्ध करने का आदेश पारित किया है।

जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर उक्त कार्यवाही की गई है। एसपी ने अपने प्रतिवेदन में आरोपी दिग्गी राजा के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करने के संबंध में उल्लेख करते हुए जेल में निरूद्ध करना जरूरी बताया था। 

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