छतरपुर जिले में सशर्त खुल सकेंगी पान की दुकानें एवं गुमटियां
छतरपुर :-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा आमजन की रोजगारमूलक सुविधाओं के दृष्टिगत छतरपुर जिले में पान का विक्रय करने वाली दुकानें/गुमटियां खोले जाने संबंधी आदेश जारी किया गया है। आदेश में उल्लेख है कि पान का विक्रय बंद पैकेट में करना होगा।
इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तम्बाकू, पान मसाला आदि का सेवन करना एवं थूकना प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है, जो कि आगामी 30 जून तक प्रभावशील रहेगा।
आदेश के उल्लंघन पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, महामारी अधिनियम एपीडेमिक एक्ट 1897, मध्य प्रदेश एपीडेमिक डिसीजेज (कोविड-19) विनियम 2020 तथा म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 के प्रावधानों के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।
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